समीर राय हत्याकांड केस में कोर्ट ने पांच आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Amit Sengar
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देवास, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश के देवास (dewas) जिले में चर्चित रहे समीर राय हत्याकांड (sameer rai murder case) में गुरुवार को जिला अदालत ने फैसला सुनाया है। 1 साल पहले हुए हत्याकांड के सभी पांच आरोपियों (रोहित शर्मा, गोविंद चौधरी, विवेक उर्फ बबल सोलंकी, विजय मालवीय और कपिल चौधरी) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच सजा आज सुनाई गई।

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गौरतलब है कि 1 जून 2021 को समीर राय जेल से कोरोना पैरोल पर आया हुआ था, घर के बाहर स्कूटर पर आए युवकों ने उसे बुलाया और कुछ देर बात करने के बाद उसे गोली मार दी। यह घटनाक्रम सीसीटीवी में भी कैद हो गई।

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समीर राय हत्याकांड केस में कोर्ट ने पांच आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

आपको बता दें कि 35 वर्षीय समीर राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह खुद भी हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। और कोरोना के चलते वह दो महीने से जेल से बाहर पैरोल पर आया था। जिसमें उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।


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