वहीं अब सड़क, गलियों और नालियों में कचरा फेंकना, खुले में पेशाब करना, कहीं पर भी थूकना और खुले में शौच करना भी जुर्म की श्रेणी में आएगा, जिसके लिए लोगों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसके लिए भी लोगों से 1000 हजार रुपए का स्पॉट फाइन काटा जाएगा। पहले भी स्पॉट फाइन वसूल किया जाता था, जिसे अब बढ़ा कर दोगुना कर दिया है।
भोपाल नगर निगम ने स्वच्छता को लेकर अपनी कमर कस ली है। जिसके लिए अब कचरों का सही निपटारा नहीं करने पर भी फाइन लगेगी। जिसमें गीला कचरा और सूखा कचरा को एक ही डस्टबिन में रहने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं ठोस पैमाने पर एक ही डस्टबिन में कचरा रखने पर कचरा उत्पादक से एक हजार रुपए का फाइन वसूला जाएगा, इसके साथ ही निर्माण और वेस्ट मटेरियल को अलग नहीं करने पर 2000 रुपए, इसे हटाने में होने वाला खर्च भी वसूला जाएगा। इसके अलावा ठोस उत्पादक का कचरा खुले में जलाने पर 1000 रुपए फाइन भरना होगा। वहीं विशेष परिस्थितियों में व्यावसायिक इस्तेमाल के दौरान मछली, पोल्ट्री और अपशिष्ट को पृथक किए बगैर देने पर 1500 रुपए का फाइन लगाया जाएगा।
नंबर वन आने की तैयारी में भोपाल
दरअसल भोपाल नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नंबर वन आने के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी है। जिसके लिए निगर निगम कमिश्नर वीएस चौधरी ने नए स्पॉट फाइन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। नए स्पॉट फाइन के कारण अब लोग अपने से जागरुक होंगे और कम से कम खुले में कचरा फेंकेंगे। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर समारोह आयोजित करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा। साथ ही कार्यक्रम के बाद 4 घंटे में सफाई नहीं करने पर संभावित मात्रा के आधार पर निर्धारित स्वच्छता फीस देने होगी।