21 लाख श्रमिकों-कर्मियों के लिए अच्छी खबर, न्यूनतम वेतन बढ़ा, आदेश जारी, खाते में बढ़कर आएगी इतनी राशि

मध्य प्रदेश श्रम विभाग ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से वेतन में 1625 से 2434 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि हुई है।

Pooja Khodani
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MP News :मध्य प्रदेश के लाखों श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले के बाद एमपी श्रम विभाग ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं।श्रमिकों को यह लाभ 1 मार्च 2025 से मिलेगा। इस फैसले से वेतन में 1625 से 2434 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि हुई है।

इससे 21 लाख श्रमिकों को लाभ मिलेगा। हालांकि, विभाग ने आदेश में यह नहीं बताया कि बढ़े हुए वेतन का 11 माह का एरियर का क्या होगा। इधर, आउटसोर्स और श्रमिक संगठन को अप्रैल 2024 से ही बढ़े वेतन और एरियर मिलने की उम्मीद है।

क्या है पूरा मामला

  • नवंबर 2019 में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने श्रमिकों के वेतन में 25% वृद्धि की सिफारिश की थी, जिसे राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से लागू किया। इस बढ़ोतरी के बाद अधिसूचना जारी हुई और श्रमिकों को अप्रैल में बढ़ा हुआ वेतन मिला था।
  • इधर, मध्यप्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने अधिसूचना को इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दे दी तो कोर्ट ने इस पर स्टे आदेश लगा दिया हालांकि अगली सुनवाई के बाद 3 दिसंबर 2024 को स्टे हटा दिया गया।
  • इसके बाद हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 10 फरवरी 2025 को मामले का फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि टेक्सटाइल एवं मेड अप्स उद्योग, वूवन-निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाइल फेब्रिक से बने अपेरल और फुट वियर निर्माण इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अलग से वेतन तय करें।

एमपी के 32 हज़ार से अधिक संविदा कर्मचारियों को भी तोहफा

  • मध्य प्रदेश सरकार ने एनएचएम की नवीन संविदा नीति-2025 भी जारी कर दी है ।इस नीति का लाभ 32 हज़ार संविदा कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा और उनके परिवारों सहित लगभग 1.5 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे।
  • संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का अधिकार केवल मिशन संचालक एनएचएम के पास होगा और यह केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद ही किया जा सकेगा।
  • उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर नियमित वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। गर्भवती महिलाओं को नियुक्ति के समय प्रसव के छह सप्ताह बाद (सातवें सप्ताह से) कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे वे मातृत्व के शुरुआती दिनों में समुचित देखभाल प्राप्त कर सकेंगी। पितृत्व अवकाश के प्रावधान भी संविदा कर्मचारियों के लिए लागू किए गए हैं।
  • जिला स्वास्थ्य समिति को जिले में स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है।
  • आकस्मिक परिस्थितियों में परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए अनुकंपा नियुक्ति और एक्स-ग्रेशिया सहायता राशि के प्रावधान किए गए हैं।
  • सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार विशेष अवकाश की सुविधा भी संविदा कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी।
  • यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ जांच चल रही हो, तो उसे 50% वेतन प्रदान किया जाएगा। स्थानांतरण प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है।

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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