DA Hike Judicial Service: मध्य प्रदेश के सातवें वेतन आयोग और छठवें वेतन आयोग के सरकारी कर्मचारियो के बाद राज्य की मोहन यादव सरकार ने न्यायिक सेवा के सदस्यों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। अब न्यायिक सेवा के जजों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता मिलेगा।इस संबंध में विधि विभाग ने आदेश जारी कर दिए है।
दरअसल, मध्य प्रदेश विधि विभाग ने न्यायिक सेवा के सदस्यों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ा दिया है, जिसके बाद डीए 50 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी हो गया है। नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। हालांकि, यह भत्ता वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन,पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के नियम-9 के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों पर लागू होंगी।
क्या लिखा है एमपी विधि विभाग के आदेश में
आदेशानुसार, संशोधित वेतन संरचना में ‘मूल वेतन’ शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतत आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है, किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।यह महंगाई भत्ता, पारिश्रामिक का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे मूलभूत नियम 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।
अक्टूबर में Govt Employees का बढ़ चुका है DA
- क्या लिखा है गौरतलब है कि अक्टूबर अंत में मोहन यादव सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया था, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है। नई दरें जनवरी 2024 से लागू की गई, ऐसे में जनवरी से सितंबर तक का एरियर 4 किस्तों में दिया जाएगा।
- नंवबर में छठवें वेतन आयोग के कर्मचारियों के डीए में भी 9 प्रतिशत वृद्धि की गई है जिसके बाद महंगाई भत्ता 230% से बढ़कर 239% हो गया है, बढ़ी हुई राशि नवम्बर के महीने की सैलरी के साथ दिसंबर में आएगी। नई दरें 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी और अब तक की अवधि की राशि 4 समान किस्तों में एरियर के रूप में मिलेगी।इसके अलावा पेंशनरों के लिए भी महंगाई राहत में वृद्धि की गई है।