गुना में कोरोना कर्फ्यू में मिली छूट, इन शर्तों पर खुलेंगी बाजार में दुकानें, कलेक्टर ने जारी किये आदेश

गुना, संदीप दीक्षित। गुना (guna) जिले में एक जून से कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) में बड़ी छूट दी जा रही है। जिसमें स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर जैसे भीड़-भाड़ वाले संस्थानों को छोड़कर सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को छूट दी गई है। हालांकि शहर के बाजार सम-विषम फार्मूले के आधार पर खोले जाएंगे। अलग-अलग संस्थानों के लिए अलग-अलग दिन तय किए गए हैं। वहीं शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जिले में जनता कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा रोजाना रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू किया गया है। कर्फ्यू में छूट को लेकर रविवार दोपहर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। जिसमें यह निर्णय लिया गया है।

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गुना कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए. द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए कम से कम तीन दिन पहले अनुमति लेना होगी और समारोह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अतिथियों की सूची आयोजक को एसडीएम कार्यालय में जमा करना होगी। वहीं किसी भी एक स्थान पर 6 से अधिक लोगों को एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। ज्यादा संक्रमण वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की छूट नहीं रहेंगी।


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Harpreet Kaur