शिवराज के बुलडोजर के भय से कांपे आरोपी, कोर्ट में किया सरेंडर, अदालत ने सुनाई 25-25 साल की सजा

Atul Saxena
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Gwalior News : उत्तर प्रदेश में जहाँ बाबा योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से अपराधी कांप रहे हैं वैसे ही मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान के बुलडोजर से भी अपराधी कांप रहे हैं। ताजा मामला ग्वालियर का है जहाँ दो आरोपियों ने प्रशासन द्वारा उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलने की भनक लगते ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहाँ से कोर्ट ने उनके अपराध की गंभीरता को देखते हुए 25-25 साल की सजा सुना दी और जेल भेज दिया।

दरअसल 20 अगस्त 2017 की आधी रात विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिंधिया नगर पहाडिय़ा पर एक मकान में 18 वर्षीय लडक़ी अपने पिता, भाई व मां के साथ सो रही थी। चार युवक उनके घर में कूदे दो के हाथ में कट्टे थे और दो बदमाश सरिया लिए थे। बदमाश भूख का बहाना बनाकर घर में घुस गए और लडक़ी के पिता के ऊपर कट्टा तान दिया।

बदमाशों ने लड़की को किचन में खाना बनाने के लिए भेज दिया और घर के अंदर बंदूक की नोक पर लूटपाट की, कुछ देर बाद  बदमाश किचन में जा पहुंचे,  युवती को देखकर उनकी नीयत बिगड़ गई और  एक-एक कर बदमाशों ने युवती के साथ गैंगरेप किया। वारदात के बाद बदमाशों ने युवती को धमकाया था कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो उसे और उसके परिवार को जान से मार देंगे।

घटना कर बदमाश फरार हो गए थे। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर गैंग रेप, लूट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, मामला न्यायालय में पहुंचा जहाँ आरोपियों को जमानत मिल गई । पिछले दिनों मामले की फायनल हीयरिंग थी जिसमें आरोपियों को सजा सुनाई जानी थी।

कोर्ट ने आरोपियों  के अपराध को गंभीर मानते हुए सजा सुनानी शुरू की, दो आरोपियों को कोर्ट ने 25-25 साल की सजा सुना दी तो शेष दो आरोपी सजा सुनकर भाग गए, आरोपियों के फरार होने के बाद  इंदरगंज थाने में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई ।

इस बीच पुलिस ने प्रशासन से आरोपियों की अवैध संपत्ति और अतिक्रमण आदि की जानकारी चाही जिससे यदि ऐसा कुछ हो हो तो उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा सके, प्रशासन और पुलिस की इस कार्यवाही की भनक किसी तरह आरोपियों तक पहुँच गई  और आज उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

दोनों आरोपियों मुकेश पाल और गोलू परिहार के कोर्ट में सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने उन्हें 25-25 की सजा सुना दी और जेल भेज दिया। शासकीय अधिवक्ता मिनी शर्मा ने कहा कि दोनों फरार आरोपियों के सरेंडर के बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है, उधर टी आई मनीष धाकड़ ने कहा कि पुलिस लगातार दबाब बन रही थी अवैध संपत्तियों की जानकारी जुटा रही थी जिसके बाद आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए जिन्हें अब जेल भेज दिया गया है।


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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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