ग्वालियर। मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार करने के बाद आरोपी के भाई द्वारा फरियादी के वकील को अभद्र इशारा कर धमकाने के मामले में नाराजगी जताते हुए 20000 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले बीएसएफ जवान सोनू यादव ने ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में रहने वाली एक युवती से फेसबुक पर फ्रेंडशिप की थी बाद में दोनों में दोस्ती बढ़ गई। इस बीच बीएसएफ जवान टेकनपुर अकादमी में प्रशिक्षण के लिए आया और यहां 2 साल तक वह युवती के साथ लिव इन रिलेशन में रहा। जवान ने इस बीच शादी का झांसा देकर उसने युवती के साथ कई बार दुष्कर्म किया। लेकिन जब युवती शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने इंकार कर दिया। खुद केसाथ हुई ज्यादती के बाद 2 महीने पहले युवती ने थाटीपुर थाने में आरोपी बीएसएफ जवान के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। बीएसएफ जवान की जमानत याचिका जिला न्यायालय से खारिज हो गई थी जिस की अपील हाईकोर्ट में की गई थी। जिसमें सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बीएसएफ जवान सोनू यादव को जमानत मंगलवार को दे दी । फरियादी पक्ष के वकील अजीत सिंह भदौरिया ने बताया कि जब कोर्ट ने आरोपी सोनू यादव को जमानत दे दी तो कोर्ट में मौजूद उसके भाई राहुल यादव ने उन्हें अभद्र इशारा करते हुए धमकाया। जिसकी शिकायत उन्होंने न्यायालय से तत्काल की। न्यायालय ने तुरंत ही बीएसएफ जवान के भाई राहुल यादव और आरोपी पक्ष के वकील को तलब किया और उसे डांट फटकार लगाई। उसके बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार तो कर लिया लेकिन उसके भाई पर 20000 रुपए का अर्थदंड लगाया। बाद में आरोपी के भाई ने पैर पकड़कर वकील से माफी भी मांगी। बताया रहा है कि आरोपी सोनू यादव की तरह ही उसका भाई राहुल यादव बीएसएफ में तैनात है ।