ग्वालियर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की जाने वाली आदर्श आचार संहिता के परिणामों को देखते हुए मप्र चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर ने भी अपनी आदर्श आचार संहिता बनाई है जिसका पालन संस्था के आगामी चुनावों में होगा खास बात ये है कि ऐसा करने वाला मप्र चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर प्रदेश का पहला चेंबर होगा।
मप्र चेंबर ऑफ कॉमर्स के मानसेवी सचिव प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल 18 नवम्बर को पूरा हो जायेगा लेकिन चुनाव करने के लिए 3 महीने का समय और मिलेगा। सभी सदस्यों ने असाधारण सभा की बैठक में आदर्श आचार संहिता लागू करने पर सहमति जताई है। इसे जल्दी ही हमारे संविधान में संशोधन के लिए रजिस्टार फर्म्स एंड सोसायटी के कार्यालय को भेजा जायेगा और एप्रूवल मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
आदर्श आचार सहिंता के मुताबिक निर्वाचन के दौरान सभी प्रकार के पोस्टर, बेनर,होर्डिंग, आदि चाहे वह चिपकाने वाले हो या टांगने वाले पूर्णतःप्रतिबंधित रहेंगे इन्हें किसी के द्वारा भी नही लगाया जा सकता है चाहे वह प्रत्याशी हो अथवा उसके समर्थक । मात्र कागज के हैंडबिल विज्ञापन कार्ड बाटे जा सकते हैं जिनके साइज ए-4 से अधिक नहीं होना चाहिए । स्टिकर पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे चेम्बर निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशी प्रिंट मीडिया एवम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं दे सकते ,यह विज्ञापन उनके समर्थक शुभ चिंतकों द्वारा भी नहीं दिया जा सकता है साथ ही पेड न्यूज़ भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। उपहार,मिठाई कैलेंडर आदि ऐसी कोई भी सामग्री जिसमें प्रत्याशी अथवा उसके समर्थक का नाम लिखा हो और जिससे किसी मतदाता को प्रभावित किया जा सकता हो प्रतिबंधित रहेगा इसके अलावा किसी भी प्रत्याशी, उसके समर्थक अथवा शुभचिंतकों द्वारा मतदाताओं को दिया जाने वाला दिन अथवा रात का भोज भी प्रतिबंधित होगा।