होर्डिंग घोटाला: परिषद ने मामले की जांच EOW या लोकायुक्त से कराने के दिए निर्देश

ग्वालियर। नगर निगम के अधिकारियों,कर्मचारियों और विज्ञापन एजेंसियों की मिलीभगत के चलते शहर अवैध होर्डिंग से पटा पड़ा है। शिकायतों और निर्देशों के बाद बनी पार्षदों की समिति ने जब इसकी जांच की तो लगभग पांच करोड़ घोटाला सामने आया।  समिति ने आज अपनी जांच रिपोर्ट नगर निगम परिषद की बैठक में प्रस्तुत की जिसके बाद सभापति ने  मामले की जांच EOW या लोकायुक्त से कराने के निर्देश नगर निगम कमिश्नर को दिए हैं। खास बात ये है कि ये मामला वर्तमान कमिश्नर के सामने का ही है और वही इसकी जांच किसी एजेंसी को सौंपेंगे। 

अवैध होर्डिंग्स मामले में बार बार शिकायतों के बाद जब नगर निगम प्रशासन लापरवाह बना रहा तो परिषद के निर्देश पर पार्षद धर्मेन्द्र राणा के संयोजन में तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई गई । जिसने जब जांच की ग्वालियर में निजी और सरकारी संपत्तियों पर लगे छोटे-बड़े लगभग 500 होर्डिंग्स में से 80 फीसदी अवैध निकले । पार्षदों की समिति ने इस मामले  EOW को सौंपने की सिफारिश के साथ आज अपनी रिपोर्ट परिषद की बैठक में प्रस्तुत की जिसपर सभापति ने मुहर लगा दी । सभापति ने कमिश्नर संदीप माकिन को निर्देश दिए कि अवैध होर्डिग्स के घोटाले की जांच EOW या लोकायुक्त से कराई जाए।  लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेंच ये है कि नगर निगम परिषद की बैठक में  जांच एजेंसी तय करने अधिकार निगम कमिश्नर को दिया गया है कि वो किसी एक एजेंसी से पांच करोड़  के घोटाले की जांच कराएं। जबकि निगम कमिश्नर भी जांच के दायरे  में है। क्योंकि उनके ही कार्यकाल में करोड़ों रुपए का होर्डिग घोटाला हुआ है। दरअसल होर्डिग्स को लेकर बनाई पार्षदों की जांच समिति के आंकलन के अनुसार नगर निगम के अधिकारियों और विज्ञापन एजेंसियों की मिलीभगत से लगाए गए अवैध होर्डिंग्स से निगम को लगभग पांच करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नगर निगम के पार्षदों का कहना है कि शहर में अवैध होर्डिंग का कारोबार नगर निगम के अधिकारी नहीं रोक पा रहे हैं। आपसी मिलीभगत के चलते मध्य प्रदेश शासन की नई पॉलिसी में अवैध होर्डिंग की बाढ़ आ गई है। निगम ने स्वीकृति जितने क्षेत्र की दी, उससे ज्यादा होर्डिंग निजी इमारतों पर लग चुके हैं। हालत यह है कि अवैध होर्डिंग के मामले की जांच कर रही पार्षदों की टीम को भी निगम के अफसरों ने पूरे कागजात नहीं सौंपे और उसे गुमराह किया ।


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