सहायक वाणिज्यकर अधिकारी और वकील को कोर्ट ने सुनाई चार चार साल की सजा, ये है पूरा मामला

Gwalior News : ग्वालियर जिला न्यायालय ने रिश्वत लेते लोकायुक्त द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किये गए सहायक वाणिज्य कर अधिकारी एवं एक वकील को अलग अलग धाराओं में सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं, कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है।

इन धाराओं में कोर्ट ने सुनाई सजा

ग्वालियर जिला न्यायालय (Gwalior District Court ) के विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 आदित्य रावत के न्यायालय ने आरोपीगण धनराज गौड सहायक वाणिज्यकर अधिकारी, वाणिज्यकर कार्यालय ग्वालियर एवं महेन्द्र जैन एडवोकेट ग्वालियर को धारा 7 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा 8 में 4 वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा 13 (1), डी, 13 (2 ) पीसी एक्ट 1988 में 4 वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....