ग्वालियर।अतुल सक्सेना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 दिन के लॉक डाउन की घोषणा के बाद ग्वालियर ज़िला प्रशासन ने जिले में लागू कर्फ्यू और लॉक डाउन में दिये गए आदेश में संशोधन किया है। नये आदेश में ज़िला प्रशासन ने अब आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानों को दिनभर खोलने के निर्देश दिये हैं लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि लॉक डाउन का उल्लंघन नही किया जाए। जब आवश्यक हो तभी बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रात आठ बजे देश के नाम अपने संदेश में रात 12 बजे से पूरे देश में 21 दिन के लिए लॉक डाउन घोषित कर दिया। इसे बाद गृहमंत्रालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आवश्यक सेवाओं में आने वाली वस्तुयें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। चूंकि ग्वालियर ज़िला प्रशासन ने पूरे देश में लॉक डाउन घोषित होने से पहले 24 मार्च दोपहर 4 बजे से 25 मार्च रात 12 बजे तक जिले में कर्फ्यू घोषित किया था, इसलिए गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अब ज़िला प्रशासन ने संशोधित आदेश जारी किया है।
पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने एमपी ब्रेकिंग से फोन पर बात करते हैं कहा कि हमने आवश्यक सेवाओं में आने वाली सभी वस्तुओं की दुकानों को खोलने के निर्देश दिये हैं लेकिन साथ में ये भी निर्देश दिये हैं कि लॉक डाउन का उल्लंघन कोई ना करे। उन्होंने बताया कि दूध, फल, सब्जी, किराना सहित सभी अन्य जरूरी वस्तुओं की दुकानें अब दिन भर खुली रहेंगी। दुकानदारों को निर्देश दिये गए हैं कि वे अपनी दुकानों पर भीड़ नहीं लगवायें लोगों के बीच एक से डेढ़ मीटर का डिस्टेंस रखे। एसपी ने शहर के लोगों से और मीडिया से अपील की कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इसका पालन कराने में सहयोग करें क्योंकि कोरोना से बचने के लिये यही सबसे बड़ा उपाय है।