ग्वालियर/अतुल सक्सेना
कोविड-19 की महामारी के चलते लॉक डाउन के दौरान भी लोग कानून तोड़ने से बाज नहीं आए। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ग्वालियर पुलिस द्वारा 23 मार्च 2020 से 3 जून 2020 के बीच कुल 18360 वाहन चालकों के खिलाफ 42 लाख 9402 रुपए का जुर्माना किया जा चुका है।
ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 की महामारी के दौरान पूरे देश भर में लॉक डाउन था तथा ग्वालियर शहर में भी लॉक डाउन का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने शहर भर में सघन अभियान चलाया और इस दौरान जो भी वाहन चालक कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई। जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ग्वालियर पुलिस द्वारा 8 हजार 668 वाहन चालकों के खिलाफ 26 लाख 9000 रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की गई। वहीं लॉक डाउन के दौरान कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रेड क्रॉस मद के तहत 9692 वाहन चालकों के खिलाफ 16 लाख 402 रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की गई।
कलेक्टर ने शहर के नागरिकों से अपील की कि शासन द्वारा लागू लॉक डाउन तथा अन्य दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करें और शासन द्वारा निर्धारित समयानुसार तथा तय की गई दुकानें ही खोलें और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करें तथा आवश्यक होने पर ही घर से निकलें व घर से मास्क लगाकर ही निकलें और कोविड-19 को फैलने से रोकने में मदद करें।