Gwalior जिले में पटाखों पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किये आदेश

ग्वालियर, अतुल सक्सेना। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (Gwalior Collector Kaushlendra Vikram Singh) ने आज एक आदेश जारी कर ग्वालियर जिले में पटाखों पर प्रतिबंध (Firecrackers banned in Gwalior district) लगा दिया है। आदेश में प्रतिबंध लगाने का कारण ग्वालियर जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक (Gwalior Air Quality Index) poor बताया गया है।  इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया गया है।

आज धनतेरस की शाम ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने एक आदेश जारी किया है।  आदेश में सुप्रीम कोर्ट के 2015 के एक आदेश और मप्र शासन के 2022 के आदेशों के हवाले से दीपावली के अवसर पर पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय वितरण और प्रस्फोटन (फोड़ने/चलाने)के संबंध में जानकारी दी है।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....