ग्वालियर, अतुल सक्सेना। Gwalior कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (Gwalior Collector and DM Kaushalendra Vikram Singh) ने आठ आदतन अपराधियों को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इनमें से एक अपराधी को एक वर्ष के लिए, चार अपराधियों को 6 – 6 महीने के लिए, एक अपराधी को चार महीने के लिए एवं दो अपराधियों को तीन – तीन महीने के लिए जिला बदर किया गया है।
नगरीय निकाय चुनावों (MP Urban Body Elections 2022) और पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election 2022) को देखते हुए ग्वालियर पुलिस अपराधियों पर नजर रख रही है और उनके ख़िलाफ एक्शन ले रही है। ग्वालियर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित सांघी (Gwalior SSP Amit Sanghi) के प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने 8 अपराधियों को जिला बदर करने के अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आदतन अपराधी रौनक बाथम निवासी गड्डा वाला मोहल्ला महाड़िक की गोठ थाना क्षेत्र कम्पू को एक साल के लिये जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। इसी तरह आदतन अपराधी चाँद खाँ निवासी शंकरपुर बहोड़ापुर, अनिल राजावत निवासी ग्राम बगियापुरा थाना मछाण्ड हाल निवास पवनसुत कॉलोनी थाना क्षेत्र सिरोल, अजय धाकड़ निवासी गणेश कॉलोनी संस्कार गार्डन के सामने जड़ेरूआ पिंटो पार्क थाना क्षेत्र गोले का मंदिर व सौरभ यादव निवासी बीजासेन माता मंदिर के पास जड़ेरूआ पिंटो पार्क थाना क्षेत्र गोले का मंदिर को 6 – 6 माह के लिये जिला बदर किया गया है।
इसी तरह आदतन अपराधी श्रीकृष्ण उर्फ किशन गुर्जर निवासी सोबरन सिंह का पुरा मौजा रमौआ थाना क्षेत्र सिरोल को चार माह और आदतन अपराधी जितेन्द्र जाटव निवासी ग्राम बिल्हारा थाना क्षेत्र हस्तिनापुर हाल निवास भैरो कॉलोनी सिरोल व अमजद खान निवासी कांति नगर पड़ाव को तीन – तीन माह के लिये जिला बदर करने के आदेश दिए गए हैं।
इन सभी आदतन अपराधियों को ग्वालियर जिला सहित निकटवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी व दतिया जिले की सीमाओं से निर्धारित अवधि के लिये बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं।