MP Election 2023 : मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए कल 17 नवंबर को मतदान होना है, सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, आज से मतदान दल रवाना होना शुरू हो गए है, इस बीच कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है, धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं, बाहरी व्यक्तियों के लिए सख्त हिदायत दी गई है कि वे तत्काल शहर छोड़ दे वर्ना उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जायेगा, ग्वालियर जिला प्रशासन इसके लिए शहर में लाउड स्पीकर से एनाउंसमेंट भी करवा रहा है।
ग्वालियर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा प्रभावी
कल 17 नवंबर को मतदान होना है, ग्वालियर जिला प्रशासन निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप जिले में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी बिन्दुओं पर बारीकी से नजर जमाये हुए है, चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद कल 15 नवंबर की शाम से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह निर्वाचन आयोग के निर्देशों एंव दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी कर दिए । इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि चुनावी शोरगुल थमने के बाद कोई भी राजनैतिक दल/ प्रत्याशी या समूह के लोग एकत्रित होकर कोई जुलूस, जनसम्पर्क या रैली नहीं निकाल सकेंगे। आदेश के उल्लंघन की दशा में दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-133 में तीन मास की अवधि तक का कारावास और जुर्माना लगाने का प्रावधान है।