Gwalior News : ग्वालियर जिला प्रशासन एक नवाचार करने जा रहा है, अब दिव्यांगजनों को या उनके परिजनों को शादी में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, जिला कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर जिले में रहने वाले शादी योग्य दिव्यांगजनों का एक डेटाबेस तैयार किया जायेगा, उसके बाद डेटाबेस के साथ एक पुस्तिका प्रकाशित की जाएगी और उसे दिव्यांगजनों तक पहुंचाया जायेगा जिससे उन्हें अपना जीवन साथी चुनने में मदद मिले।
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने आज कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों में 20 जुलाई तक दिव्यांगजनों का बेसिक डेटा तैयार कर लिया जाये, उन्होंने कहा कि डेटाबेस तैयार हो जाने के बाद एक पुस्तिका प्रकाशित की जायेगी। यह पुस्तिका दिव्यांगजनों तक पहुँचाई जायेगी। इस पुस्तक में दिव्यांगजनों की आयु, शिक्षा, व्यवसाय, निवास व कॉन्टेक्ट नम्बर सहित सम्पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध रहेगा, जिससे इस पुस्तक में उपलब्ध जानकारी के आधार पर दिव्यांगजन अपना जीवन साथी चुन सकेंगे, उन्होंने कहा कि जिले में दिव्यांगजनों का विवाह कराने के लिए परिचय सम्मेलन और विवाह सम्मेलन आयोजित किए जायेंगे।
दिव्यांगजन का डेटाबेस होगा तैयार
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने निर्देश दिए कि सभी जनपद पंचायतों व नगरीय निकायों में परिचय सम्मेलन के लिये दिव्यांगजनों के फॉर्म भराकर जानकारी इकट्ठी करें। साथ ही दिव्यांगजन स्वयं अपनी जानकारी भर सकें, इसके लिये गूगल फॉर्म तैयार कराएँ। उन्होंने कहा दिव्यांगजनों का डेटा संकलित होने के बाद टेम्प्लेट के रूप में पुस्तक प्रकाशित करें और इसे दिव्यांगजनों तक पहुँचाएं, जिससे वे उसमें से अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने के लिये जानकारी जुटा सकें।
दिव्यांगजन परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होगा
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने कहा कि दिव्यांगों का डाटाबेस एकत्रित होने के बाद दिव्यांगों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। जिसमें दिव्यांगजन अपने पसंद का जीवन साथी चुन सकेंगे। परिचय सम्मेलन में चिन्हित दिव्यांगजनों का विवाह कराने के लिये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिला स्तर पर नगर निगम के सहयोग से सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित कराया जायेगा। उन्होंने दिव्यांगजनों के परिचय सम्मेलन व सामूहिक विवाह सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन व सहयोग लेने के निर्देश भी दिए।
दिव्यांग से शादी करने वाले को मिलेगी दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि
बैठक में जानकारी दी गई कि युवक-युवती में एक व्यक्ति के नि:शक्त (दिव्यांग) होने पर सरकार द्वारा नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि उस दम्पत्ति को दी जाती है। युवक-युवती दोनों के नि:शक्त होने की स्थिति में इस योजना के तहत एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।