ग्वालियर संभाग आयुक्त ने सहायक खनिज अधिकारी अशोक नगर को निलंबित किया
संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अशोक सिंगारे के विरुद्ध लोकायुक्त में प्रकरण लंबित हैं, उनके विरुद्ध कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती गई है।
Assistant Mineral Officer suspended : ग्वालियर संभाग आयुक्त ने सहायक खनिज अधिकारी अशोक नगर अशोक सिंगारे को निलंबित कर दिया है, संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अशोक सिंगारे के विरुद्ध लोकायुक्त में प्रकरण लंबित हैं, उनके विरुद्ध कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती गई है।
ग्वालियर संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने सहायक खनिज अधिकारी अशोक नगर अशोक सिंगारे को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता व लापरवाही एवं लोकायुक्त जैसे अन्य संवेदन शील दर्ज प्रकरणों में दोषी पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश पारित किये है।
संभाग आयुक्त ने ये कार्यवाही कलेक्टर अशोकनगर के प्रस्ताव पर की है, सम्भाग आयुक्त दीपक सिंह ने तीन पेज के निलंबन आदेश में सहायक खनिज अधिकारी अशोक सिंगारे के विरुद्ध लोकायुक्त भोपाल में चल रहे प्रकरणों का विवरण दिया है, आदेश में अशोक नगर जिले में संचालित खदानों के संचालकों द्वार अशासन को पहुंचाई गई राजस्व हानि और फिर उनके विरुद्ध आदेश के बाद भी कार्यवाही न करने की बात सहित अन्य मामलों में उदासीनता और लापरवाही की बात कही गई है ।
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आदेश में कहा गया है कि इन सभी कारणों को देखते हुए सहायक खनिज अधिकारी अशोकनगर अशोक सिंगारे को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, निंयत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है निलंबन अवधि में अशोक सिंगारे मुख्यालय जिला पंचायत कार्यालय अशोकनगर रहेगा।
ग्वालियर से अतुल सक्सेना की रिपोर्ट