ग्वालियर, अतुल सक्सेना। जिले में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) मरीजों की संख्या को देखते हुए जिले में शनिवार रात 10 बजे से लॉकडाउन (Lockdown) लागू हो चुका है जो सोमवरा सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। बीमार लोगो के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। साथ ही होली के त्योहार को देखते हुए कुछ दुकानों को नियमों का पालन करते हुए दोपहर 3 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
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ये रहेगा बंद, ये खुला
वस्तुओं, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों, कर्मचारियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर आने जाने तथा प्रतियोगी परीक्षां में शामिल होने की छूट रहेगी। 31 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे लेकिन सभी परीक्षाएं जिनमें प्रतियोगी परीक्षा भी शामिल है वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। 28 मार्च को लॉकडाउन प्रभावी होने के कारण होलिका दहन तथा शब-ए-बारात को सांकेतिक रूप में मनाने की छूट होगी लेकिन किसी भी तरह की भीड़ भाड़, समूह, गैर आदि की अनुमति नहीं होगी।
शहर में केमिस्ट, राशन की उचित मूल्य की दुकानें, डेयरी प्रोडक्ट एवं खान पान की दुकानें तथा पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। सभी गैर जरूरी आवागमन बंद रहेंगे। गैस एजेंसियों के माध्यम से होम डिलीवरी की जा सकेगी। 28 तारीख को दोपहर तीन बजे तक त्योहार को देखते हुए फूल, गुलाल आदि दुकानें चिन्हित स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोली जा सकेंगी। ग्वालियर व्यापार मेले से मेला समाप्त होने के बाद वहां की अपने स्थान पर सामान ले जाने वाले व्यापारियों दुकानदारों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
धारा 144 दिनांक 27 मार्च 2021 (1)