Gwalior News : लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के बाद से वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को गंभीरता से इसे लेने के निर्देश दिए हैं बावजूद इसके कुछ अधिकारी कर्मचारी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसे ही एक लापरवाह कर्मचारी को प्रशासन ने निलंबित कर दिया है।
PWD का ट्रेसर निलंबित
ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने लोकसभा निर्वाचन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने एवं नोटिस का संतोष जनक जवाब न देने पर अनुरेखक (ट्रेसर) कार्यालय अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल ग्वालियर धर्मेश चाकोटिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
बिना सूचना के निर्वाचन ट्रेनिंग से गायब, नोटिस का भी नहीं दिया संतोषजनक जवाब
निलंबन आदेश में कहा गया है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत दिनांक 17 मार्च को व्ही.एस.टी का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण के संबंध में सूचना देने बाद भी धर्मेश चाकोटिया बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे, इसके संबंध में इनको 17 मार्च को ही कारण बताओ नोटिस दिया गया था, परन्तु उनके द्वारा कोई संतोषजनक जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में उदासीनता और लापरवाही बरती जा रही है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28 एवं 134 एवं म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के विपरीत कृत्य है।
निलंबन अवधि में इस कार्यालय में देनी होंगी सेवाएं
अतः म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये धर्मेश चाकोटिया, अनुरेखक, कार्यालय अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल ग्वालियर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार तहसील सिटी सेंटर जिला ग्वालियर रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।