ग्वालियर। पर्यावरण असंतुलन के शिकार ग्वालियर में भूजल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। इसे लेकर सरकारी, गैरसरकारी और सामाजिक स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। पिछले दिनों ग्वालियर कलेक्टर ने हथियार का लायसेंस चाहने वालों के लिए एक पौधा लगाने और उसके साथ सेल्फी लेकर भेजने की अनूठी शर्त लगा दी थी तो अब एक ऐसा ही उदाहरण हाईकोर्ट ने पेश किया है। हाईकोर्ट ने आरोपियों को इस शर्त पर जमानत दी है कि वे घटनास्थल पर 100 पौधे लगायेंगे और सालभर तक उसकी देखभाल भी करेंगे। इतना ही नहीं इसकी निगरानी कोर्ट के वरिष्ठ सरकारी वकील करेंगे और कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे।
एक स्कूल में हवाई फायर करने वाले दो आरोपियों को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अलग तरह की शर्त लगाकर जमानत दी है। हाईकोर्ट ने आरोपियों से कहा है कि वे उस स्कूल परिसर और उसके आसपास 100 फलदार पौधे लगाएं और एक साल तक उसकी खाद पानी की व्यवस्था कर देखभाल करें साथ ही पौधों की सुरक्षा के लिए अपने खर्चे से ट्री गार्ड भी लगाएं। दरअसल भिंड जिले की गोहद तहसील के ग्राम खनेता में रहने वाले सिकंदर और लल्लू ने 26 जनवरी 2019 को स्कूल के पास फायरिंग की थी । हालांकि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ था लेकिन पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया था और दोनों आरोपियों को 16 फरवरी की रात एंडोरी थाने की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई । उनके वकील ने दलील दी कि 20 अप्रैल 2019 को चार्जशीट फ़ाइल हो चुकी है इसलिए दोनों को जमानत का लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने वकील के तर्क को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को 50 -50 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। लेकिन साथ में एक शर्त भी लगा दी। शर्त के मुताबिक आरोपियों ने जिस स्कूल के पास हवाई फायर किये थे उस परिसर के आसपास वे 100 फलदार पौधे लगायेंगे,सालभर तक उनकी देखभाल करेंगे। कोर्ट ने आदेश का पालन सही तरीके हो सके यानि इसकी निगरानी के लिए भिंड जिले से सम्बन्ध रखने वाले वरिष्ठ सरकारी वकील को स्कूल जाकर निरीक्षण करने और उसकी रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस आदेश की शहर के लोग मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं और इसे एक सराहनीय कदम बता रहे हैं।