ग्वालियर। व्यापम व्हिसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी की राउंड द क्लॉक रिकॉर्डिंग मामले में एसपी की जांच रिपोर्ट के बाद आईजी ने तत्कालीन टीआई को गुमराह करने का दोषी मानते हुए 10 हजार रु��ए का जुर्माना लगाया है।
दरअसल पीएमटी फर्जीवाड़े का व्यापम के जरिये खुलासा करने वाले व्हिसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी की पुलिस ने दो साल पहले राउंड द क्लॉक रिकॉर्डिंग की थी। उस समय रिकॉर्डिंग की वजह आशीष की सुरक्षा को बताया गया। पुलिस ने कहा कि आशीष कई बार बिना बताये उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को चकमा देकर गायब हो जाते हैं इसलिए इनपर नजर रखना जरूरी है। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई का आशीष ने विरोध किया और इसे अपनी निजता हनन बताया लेकिन पुलिस ने इसको तबज्जो नहीं दी। आशीष ने कहा कि पुलिस उनकी जासूसी कर रही है । बिना उनकी इजाजत उनकी वीडियो ग्राफी करना अपराध है । आशीष ने अदालत में शिकायत की कि उसे ये बताया जाये कि किस पुलिस अधिकारी के कहने पर उअकि रिकॉर्डिंग की जा रही है और उसपर कार्रवाई की जाये। अदालत के आदेश पर मामले की जांच की गई। एसपी नवनीत भसीन के पास जब जांच आई तो उन्होंने तत्कालीन झांसी रोड थाना टीआई राजकुमार शर्मा और आशीष की सुरक्षा के तत्कालीन नोडल अधिकारी एडिशनल एसपी दिनेश कौशल से जवाब सवाल किये। टीआई राजकुमार शर्मा ने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए दिनेश कौशल को जिम्मेदार बताया लेकिन दिनेश कौशल ने इससे साफ़ इंकार कर दिया। जांच में ये माना गया कि टी आई राजकुमार शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को गुमराह किया है। जांच रिपोर्ट के बाद आईजी राजाबाबू सिंह ने तत्कालीन टीआई राजकुमार शर्मा को दोषी मानते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।