यहाँ 8 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे बाजार, मास्क नहीं पहना तो 500 रुपये जुर्माना

परिवहन विभाग

ग्वालियर, अतुल सक्सेना। कोरोना संक्रमण (Corona infection) के बढ़ते प्रभाव को देखते हैं जिला प्रशासन (District Administration) ने एक बार फिर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किये हैं कि अब ग्वालियर (Gwalio) जिले में बाजार रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगे। इसके साथ साथ प्रशासन अब मास्क को लेकर भी सख्ती करेगा। जो व्यक्ति मास्क बिना पहने दिखेगा उसके खिलाफ 100 रुपये से 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जायेगा। एवं यदि कोई सार्वजनिक स्थान पर थूकता मिला तो 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह (Kaushlendra vikram singh) ने धारा 144 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster management act) के तहत एक आदेश जारी किया है। आदेश में सभी से कोरोना गाइड लाइन (Corona Guide Line) का पालन करने के लिए कहा गया है और जो पालन नहीं करेगा उसके लिए दंड की बात भी कही गई है। कलेक्टर के आदेश के तहत अब से ग्वालियर जिले के बाजार, दुकानें, मॉल, प्रतिष्ठान रात 8 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे। आदेश के तहत रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ये नहीं खोले जा सकेंगे। लेकिन ऑटो रिक्शा, बस, पेट्रोल पंप, चिकित्सा सुविधाएं जैसे मेडिकल, हॉस्पिटल खुले रहेंगे। ये पूर्व निर्धारित समय पर बंद किये जा सकेंगे। आदेश में रेस्टोरेंट, खाने पीने की दुकानों को 10:30 बजे तक खोलने की अनुमति है।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....