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Sun, Dec 21, 2025

MP Election 2023 : शस्त्र जमा करने की तारीख बढ़ी, अब 19 अक्टूबर तक की मोहलत प्रशासन ने दी

Written by:Atul Saxena
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MP Election 2023 : शस्त्र जमा करने की तारीख बढ़ी, अब 19 अक्टूबर तक की मोहलत प्रशासन ने दी

MP Election 2023 :  मप्र में 17 नवंबर को 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, सभी जिलों के जिला दंडाधिकारी शहर की शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसी क्रम में ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने पिछले दिनों जिले के सभी वैध हथियारों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया था और इसे जमा करने के लिए 16 अक्टूबर तारीख निर्धारित की थी लेकिन सभी हथियार जमा नहीं हो पाए इसलिए अब तारीख को बढ़ाकर 19 अक्टूबर करने का आदेश जारी किया है, कलेक्टर ने आदेश में स्पष्ट किया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जायेगी।

अब 19 अक्टूबर तक जमा हो सकेंगे हथियार 

विधानसभा चुनावों को स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं साथ ही लाइसेंसधारियों को पुलिस थानों में अपने शस्त्र जमा करने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  अक्षय कुमार सिंह ने शस्त्र जमा करने की तिथि 19 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।

ग्वालियर जिले में हैं 34,500 लाइसेंसी हथियार 

आपको बता दें कि ग्वालियर जिले में 9 अक्टूबर से धारा 144 प्रभावी है इसलिए आदेश के तहत आचार संहिता लागू रहने तक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।  ग्वालियर जिले में इस समय करीब 34,500 लाइसेंसी हथियार हैं।

इनपर लागू नहीं होगा नियम 

यह प्रतिबंधात्मक आदेश न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा व चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्य पालन के लिये तैनात किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों व उम्मीदवारों की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस कर्मियों सहित अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्डों आदि पर लागू नहीं होगा। किसी धार्मिक कानून एवं परम्परा के अंतर्गत अस्त्र-शस्त्र धारित किए जाने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा।

ग्वालियर से अतुल सक्सेना की रिपोर्ट