Assistant Mining Officer suspended : शासकीय कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को लेकर गंभीर मप्र शासन तेजी से एक्शन ले रही है, ऐसा ही एक आदेश आज संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्य प्रदेश भोपाल से जारी हुआ है, जिसमें ग्वालियर में पदस्थ सहायक खनी अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है।
कम राजस्व वसूली, अवैध उत्खनन पर शासन का एक्शन
संचालक प्रशासन एवं खनिकर्म भोपाल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) ग्वालियर में पदस्थ सहायक खनी अधिकारी (Assistant Mining Officer) राजेश गंगेले के प्रभार वाले क्षेत्रों में राजस्व की प्राप्ति बहुत कम हुई है इससे ये समझा जाता है कि उनके द्वारा प्रभार क्षेत्र में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है। यह कर्तव्यों के प्रति लापरवाही है।
ग्वालियर से हटाकर डिण्डोरी पदस्थ किया
आदेश में कहा गया है कि राजेश गंगेले ने द्वारा कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने एवं कार्य के प्रति उदासीनता के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रावधानों का उपयोग करते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय (खनि शाखा) जिला डिण्डोरी रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।