हाई कोर्ट ने प्री नर्सिंग चयन परीक्षा के रिजल्ट पर लगाई रोक, एमपी सरकार को फटकारा, पूछा- क्या शासन पर कोई नियम लागू नहीं होता

MP High Court News : मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में नर्सिंग परीक्षा से जुड़े एक मामले में मप्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और मप्र सरकार से पूछा है कि क्या शासन पर कोई नियम लागू नहीं होता या फिर शासन को नियमों में कोई छूट मिलती है, मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी।

7 से 9 जुलाई तक आयोजित की गई प्री नर्सिंग चयन परीक्षा

मप्र शासन के निर्देश पर पिछले दिनों 7 से 9 जुलाई तक प्री नर्सिंग चयन परीक्षा का आयोजन किया गया था यानि प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई, खास बात ये हैं कि ये परीक्षा सत्र 2022-23 के आयोजित की गई। चूँकि सत्र निकल जाने के बाद प्रवेश परीक्षा के आयोजन के खिलाफ हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक याचिका दायर की गई, याचिका आल इंडिया नर्सिंग इंस्टीटयूट एसोसियेशन द्वारा दायर की गई जिसपर आज बुधवार को सुनवाई हुई।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....