Gwalior News : आपसे यदि कोई ये कहे कि मालिक के पानी का बिल नहीं चुकाने की कीमत भैंस को चुकानी पड़ी तो आप को विश्वास नहीं होगा लेकिन ये सच है। ग्वालियर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें नगर निगम के अधिकारियों के निर्देश पर एक पशुपालक की भैंस को निगम कर्मचारी ईलिए खोलकर ले गए कि उसने पानी का करीब सवा लाख रुपये का बकाया बिल जमा नहीं करा।
ग्वालियर नगर निगम इन दिनों ग्वालियर में संपत्ति कर, जल कर के बकायादारों के खिलाफ वसूली अभियान चला रही है, इसके अलावा नगर निगम के अधिकारी सड़क पर गन्दगी करने वाले , बिना अनुमति के विज्ञापन लगाने वाले प्रतिष्ठानों पर भी जुर्माने की कार्यवाही कर रही है।
जल कर जमा नहीं किया तो भैंस ले गए नगर निगम कर्मचारी
आज गुरुवार को वार्ड क्रमांक 35 के डलिया वाला मोहल्ला स्थित डेयरी संचालक बाल कृष्ण पाल के यहाँ नगर निगम की टीम पहुंची, निगम अधिकारियों ने उन्हें जल कर की बकाया राशि 1,29,000 रुपये जमा कराने कराने के लिए कहा लेकिन उन्होंने इसमें असमर्थता जताई तो कार्यपालन यंत्री संजय सिंह सोलंकी के निर्देश पर नगर निगम के कर्मचारियों ने उसकी घर में बंधी एक भैस जब्त की और उसे खोलकर ले गए। कार्रवाई में वसूली स्टाफ के साथ सहायक यंत्री के सी अग्रवाल, अवनीश गुप्ता उपयंत्री एवं मदाखलत टीम के साथ श्रीकांत सेन आदि शामिल थे।
दो नल कनेक्शन काटे, सील होगा दफ्तर
इसके साथ ही बंसल भवन कैलाश टॉकीज के पास पर दो नल कनेक्शन पर बकाया लगभग 76000 रुपये नहीं देने पर उनके कनेक्शन काट दिए गए। इनके विरुद्ध सील करने की कार्यवाही हेतु कार्यवाही प्रस्तावित की गई है क्योंकि यहां पर ऑफिस चल रहा है और यह पानी का बिल देने में सक्षम भी है । उक्त कार्यवाही में मदाखलत टीम के श्रीकांत सेन एवं उनकी टीम भी उपस्थित थी।
मनीष सेल्स ने जमा की 207900 की जुर्माना राशि
उधर नगर निगम सीमा में बिना अनुमति विज्ञापन करने वालों को लगातार नगर निगम की विज्ञापन शाखा द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मनीष सेल्स के द्वारा जारी किए गए नोटिस की राशि 2,07,900 रुपये निगम कोष में जमा करवा दी गई है,नगर निगम की विज्ञापन शाखा ने निकुंज मोटर्स एवं खटाना होम्योपैथिक क्लिनिक को पूर्व में बिना अनुमति विज्ञापन करने पर जुर्माना जमा करने के लिए नोटिस जारी किया था। जो कि उनके द्वारा जुर्माना अभी तक जमा नहीं किया गया। जिसके चलते उक्त दोनों संस्थाओं के प्रबंधकों को धारा 174 के तहत आज सोमवार को नोटिस जारी कर 15 दिवस के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा विधिक कार्यवाही की जाएगी।
ग्वालियर से अतुल सक्सेना की रिपोर्ट