ग्वालियर । अतुल सक्सेना| Gwalior News लॉक डाउन-4 (Lockdown) में शासन द्वारा बाजारों को खोलने के संबंध में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बाद इसे संचालित करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के पास है । लॉक डाउन के नियमों का पालन करते हुए बाजार कैसे खोले जाये इसे लेकर बुधवार को क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में निर्णय लिए गए। जन प्रतिनिधियों के साथ हुई प्रशासन की बैठक में निर्णय लिया गया कि अधिकांश बाजार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खोले जायेंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का ध्यान रखा जायेगा। बैठक में ये भी तय किया गया कि बाजार में दुकाने लेफ्ट राइट के हिसाब से खोली जायेगी।
बैठक में क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, विधायक भारत सिंह कुशवाह, पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल, मदन कुशवाह, रामबरन सिंह गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी, ग्रामीण अध्यक्ष कौशल शर्मा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेन्द्र शर्मा, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश मौर्य, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष शांतिशरण गौतम, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन, सीईओ जिला पंचायत शिवम वर्मा, एडीएम किशोर कन्याल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि व्यवसायिक गतिविधियों को सावधानीपूर्वक प्रारंभ किया जाए। सभी बाजारों में एक तरफ की पट्टी की दुकानें एक दिन एवं दूसरी पट्टी की दुकानें दूसरे दिन खोली जाएं। इससे व्यवसाय भी प्रारंभ होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा सकेगा। सभी दुकानदार अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सभी दुकानों के सामने दुकानदार स्वयं ऑइल पेन्ट से गोले बनाएं, ताकि दुकान पर आने वाले ग्राहक निर्धारित दूरी का पालन करते हुए अपना सामान क्रय कर सकें। सभी दुकानदार अपनी दुकान पर काम करने वाले सभी लोगों को मास्क लगाकर कार्य करने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाए।
प्रात: 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुलेगा बाजार
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान अपने यहां पर सेनेटाइजर रखने के साथ-साथ थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्थायें भी करें। बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक की थर्मल स्क्रीनिंग हो, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। इसके लिये सभी जनप्रतिनिधि भी पहल करें। शादी, समारोह में भी निर्धारित संख्या से अधिक लोग एकत्र न हों, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा। जनप्रतिनिधि भी विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की एसोसिएशनों और उनके पदाधिकारियों से चर्चा कर दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं संक्रमण की रोकथाम के लिये आवश्यक सावधानियां बरतने के संबंध में चर्चा करें और व्यापारियों को इसके लिये प्रोत्साहित करें। सभी दुकानदार अपने-अपने दुकान के बाहर अपने वॉलेन्टियर भी रखें, जो दुकान पर आने वाले ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनकर रखने की समझाइश देते रहें। इसके लिये दुकानदार अपने वोलेन्टियरों को एक कलर की कैप एवं विसिल भी दें। बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रात: 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही संचालित होंगे। शाम 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।