MPPSC 2019 चयन प्रक्रिया निरस्त करने पर हाईकोर्ट का आयोग से सवाल, 4 दिन में मांगा जवाब

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) से हाईकोर्ट (High court) ने पीएससी परीक्षा 2019 (MPPSC 2019) की संपूर्ण चयन प्रक्रिया को निरस्त करने के संबंध में सवाल पूछा है। हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग से चयन प्रक्रिया निरस्त किए जाने के संबंध में जवाब तलब किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 15 नवंबर को होने वाली है।

जबलपुर हाईकोर्ट न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने राज्य शासन और पीएससी को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने पीएससी द्वारा संपूर्ण चयन प्रक्रिया को निरस्त किए जाने के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पीएससी की ओर से मनमाना आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे हजारों लोगों का भविष्य खतरे में हैं।


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Diksha Bhanupriy

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