इंदौर में इन जगहों पर पटाखे चलाने पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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इंदौर, आकाश धोलपुरे। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से इंदौर के तीन क्षेत्रों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन क्षेत्रों में क्लॉथ मार्केट, सराफा और खजूरी बाजार शामिल है। इसके लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिये गये हैं। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के द्वारा जारी किए गए आदेशों में श्रीमंत महाराजा तुकोजी राव क्लॉथ मार्केट, शीतलामाता बाजार क्षेत्र, एमटी क्लॉथ मार्केट एवं शीतला बाजार मुख्य सड़क सीमा क्षेत्र, सराफा व छोटा सराफा और खजूरी बाजार में ना तो किसी भी प्रकार की आतिशबाजी की जा सकेगी और ना ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। कलेक्टर ने यह कदम आतिशबाजी से होने वाली असामाजिक व अवाछंनीय घटना की रोकथाम के लिए उठाया है।

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4 नवंबर की शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक के लिए किसी भी तरह की आतिशबाजी और पटाखे छोड़े जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सर्राफा, मल्हारगंज और सदर बाजार के थाना प्रभारियों को इन प्रतिबंधों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ सराफा और मल्हारगंज के नगर पुलिस अधीक्षक को पूरी कार्यवाही पर नियंत्रण रखने को कहा गया है। किसी भी व्यक्ति ने यदि साजिश का उल्लंघन किया तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करें और दीपावली के त्यौहार पर किसी भी प्रकार से नियमों का उल्लंघन ना करें।


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Harpreet Kaur