रियल इस्टेट कारोबार को लेकर कलेक्टर ने जारी किए महत्वपूर्ण आदेश

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इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर के रियल एस्टेट कारोबार को सुव्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं, पिछले दिनों कलेक्टर ने डायरियों पर हो रहे अवैध कारोबार को रोकने के लिए कुछ प्रॉपर्टी ब्रोकरों पर नकेल भी कसी थी, अब और एक कदम उठाते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने सभी बिल्डरों-कालोनाइजरों के लिए यह सुनिश्चित किया है की रेरा में पंजीकृत ब्रोकरों के माध्यम से ही अपने प्रोजेक्ट में बुकिंग करेंगे, साथ ही अपने प्रोजेक्टों के लिए विधिवत सारी अनुमति प्राप्त करेंगे और रेरा रजिस्ट्रेशन के पश्चात ही बुकिंग की जाएगी।

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वही खरीददारों की भी जिम्मेदारी तय की गई है कि वे बुकिंग के बाद समय पर राशि जमा करेंगे, अन्यथा ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, इसके साथ ही बिल्डर-कॉलोनाइजर रहवासी संघ भी गठित करवाएंगे और गृह निर्माण संस्था से संबंधित कालोनियों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था रहेगी, माना जा रहा है कि कलेक्टर के इस महत्वपूर्ण आदेश के बाद इंदौर में साफ सुथरा रियल इस्टेट का कारोबार होगा और जनता के साथ धोखाधड़ी भी रुकेंगी, पिछले दिनों कई कालोनाइजरों ने करोड़ो का माल डायरियों पर ही बिना अनुमति बेच डाला था।

रियल इस्टेट कारोबार को लेकर कलेक्टर ने जारी किए महत्वपूर्ण आदेश


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Harpreet Kaur

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