INDORE CRIME BRANCH ACTION : इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच पुलिस ने मध्य प्रदेश शासन का मोनो लगा कर बोलेरो कार से अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को पकड़ा है, आरोपी लग्जरी गाड़ियों में सरकारी मोनों लगाकर शराब तस्करी करते थे। पुलिस ने दोनो प्रकरणों में आरोपियों के कब्जे से बेग पाईपर, किंगफिशर, ब्रिजर्स अंग्रेजी शराब की 45 पेटी टोटल 378.32 बल्क लीटर एवं 02 फोर व्हीलर सहित कुल मशरूका कीमत करीब 18 लाख रुपए का जप्त किया है। इंदौर पुलिस ने आपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई की है।
सरकारी मोनो लगाकर कर रहे थे तस्करी
इंदौर क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि भंवरकुआ चौराहा पर पुराने थाने के सामने से एक सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरों कार जिसके आगे पीछे कांच पर म.प्र. शासन लाल रंग से हिंदी में लिखा हुआ है अवैध शराब के साथ तस्करी हेतु निकलने वाली है। इस सूचना पर, क्राइम ब्रांच एवं थाना भवरकुआँ टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर दबिश देकर आरोपियो को घेराबंदी कर पकड़ा, आरोपी अंकित पिता शंकरलाल परमार निवासी 40 तिरुपति नगर एरोड्रम इंदौर और सुनेर पिता कमल सिंह परिहार निवासी सोनगिर हातोद इंदौर को पुलिस ने हिरासत में लिया, आरोपी के वाहन की नियमानुसार तलाशी लेते शराब के वैध लाइसेंस के संबंध में पूछने पर वह कोई जानकारी नहीं दे पाए, आरोपियों के कब्जे से बेगपाइपर अंग्रेजी शराब कि 33 पेटी कुल 285.12 बल्क लीटर , एवं 1 महिंद्रा बोलेरों सहित (कुल मशरूका कीमत करीब 9,00,000/- रुपए) की जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना भंवरकुआ में आबकारी अधिनियम के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
स्कोडा में ढुल रही थी शराब
वही एक औ मामलें में क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना एमआईजी क्षेत्र में सिंगापुर बिजनेस पार्क के पास में अवैध शराब की तस्करी हेतु गाड़ी निकलने वाली हैं मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम द्वारा कार्यवाही कर घेराबंदी कर आरोपी ब्रजकिशोर उर्फ बंटी पिता केसरी लाल वर्मा निवासी कृष्ण बाग कॉलोनी इंदौर को Skoda Rapid कार सहित पकडा। आरोपी के कब्जे से 12 पेटी बीयर लगभग 93.390 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब (बीयर) एवं एक कार स्कोडा रैपिड (कुल मशरुखा कीमती करीब 09 लाख रुपये) बरामद किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना एमआईजी पर अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया, जिसमें विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। दोनो प्रकरणों में आरोपियों के कब्जे से कुल 45 पेटी अवैध शराब जप्त कर, तस्करी के संबंध में पूछताछ संबंधित थानों के द्वारा की जा रही ही।