इंदौर। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट।
हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हत्या के साथ कुल 17 अपराध में आरोपी मांगीलाल ठाकुर की जमानत याचिका गुरुवार को निरस्त कर दी , आरोपी मांगीलाल ठाकुर पर अधिवक्ता योगेश गर्ग की हत्या का आरोप है । शासन की ओर से अधिवक्ता अनिल ओझा ने जमानत पर आपत्ति ली थी । आरोपी मांगीलाल पर जमीन धोखाधड़ी के साथ हत्या एवं हत्या की साजिश जैसे लगभग 17 अपराध चल रहे है। शासकीय वकील ने मोबाईल नंबर और उसकी कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी मांगीलाल के हत्या में शामिल होने की दलील दी थी जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी की पुराने आपराधिक रिकॉर्ड देख कर आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। बता दे कि आरोपी मांगीलाल एक शातिर अपराधी है और इसी के चलते उसका एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड भी है जिसको हाईकोर्ट ने संज्ञान में रखा था।