Indore CBI IT Assistant Commissioner Punishment : सीबीआई कोर्ट इंदौर ने शुक्रवार को करीबन 15 साल रिश्वत लेने के एक मामलें में इनकम टैक्स विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर पंकज गुप्ता, सीए एसएस मूंदडा और एक अन्य इनकम टैक्स अधिकारी अजय वीरे को तीन-तीन साल के कारावास से दंडित किया है। वही आरोपियों को इसके साथ ही 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
यह था मामला
दरअसल वर्ष 2008 में 9 लाख रिश्वत लेने के इस मामलें में यह सजा सुनाई गई है। 20 फरवरी 2008 को सीबीआई ने पंकज गुप्ता के घर छापा मारकर उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। जांच के दौरान मामले में यह भी सामने आया की मूंदडा व वीरे की भी रिश्वत लेने में मिलीभगत पाई गई थी। आरोपियों ने एक पैकेजिंग इंडस्ट्रीज का निरीक्षण कर 65 लाख रुपए बकाया होने की बात कही थी और इसके बदले 9 लाख रिश्वत मांगी थी। मामले में सीबीआई ने तीनों आरोपियों के खिलाफ 2009 में चालान पेश किया और करीबन 14 साल तक सुनवाई चली। शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज सुधीर कुमार मिश्रा ने तीनों को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के कारावास से दंडित किया।