Indore News: इंदौर के जिला अदालत ने एक फर्जी डॉक्टर को बिना डिग्री के मरीजों का इलाज करने के अपराध में तीन साल की कड़ी सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। डॉक्टर का नाम खलील अहमद है। जो कि इंदौर के बाग मोहल्ला गौतमपुरा का रहने वाला है। अरोपी बिना किसी डिग्री के फर्जी डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करता था।
चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने की थी शिकायत
चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने आरोपी डॉक्टर खलील अहमद के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर के क्लीनिक की जांच की। पुलिस ने जांच में पाया कि खलील अहमद अपने नाम के साथ क्लीनिक के बोर्ड और दवाईयों के पर्चियों पर एमबीबीएस डीआर्थो और एमएस (पटना) लिखवाया था। जिनमें से आरोपी के पास एक भी डिग्री नहीं थी और फर्जी डॉक्टर बनकर जनता के साथ धोखाधड़ी करता था। वहीं जांच में पाया गया कि आरपी मेडकिल काउंसिल में पंजीकृत भी नहीं था।
इलाज के दौरान एक मरीज की हुई मौत
आपको बता दें डॉक्टर द्वारा फर्जी तरीके से इलाज किया जाता था। इलाज के दौरान ही एक मरीज तुलसीराम की मौत हो गई थी। आरोपी को पुलिस ने धोखाधड़ी और बिना डिग्री के इलाज के लिए धारा 420 और मध्य प्रदेश राज्य आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया था। बाद में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भी लगा दी।