Indore Court News : मंदसौर गोलीकांड की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग करते हुए प्रस्तुत जनहित याचिका इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर पूछा है कि जैन आयोग की रिपोर्ट अभी तक पटल पर क्यों नहीं रखी गई। शासन को 4 हफ्ते में जवाब पेश करना है।
शासन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में मांगा जवाब
आपको बता दें कि हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता एवम पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने ने एडवोकेट प्रत्युष मिश्रा के माध्यम से दायर की है। इसमें कहा है कि वर्ष 2017 में हुए गोलीकांड को लेकर गठित जांच आयोग की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने पर ही गोलीकांड की जिम्मेदारी तय होना है। वहीं पूर्व में 14 फरवरी 2023 को शासन की ओर से इस याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए यह तर्क रखे थे कि यह चलन योग्य नहीं है। जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 (4) के तहत शासन को विधानसभा के समक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने इस तर्क को निरस्त करते हुए शासन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।