Mon, Dec 29, 2025

Indore News : मासूम की 15 बार चाकू से गोदकर हत्या करने वाले आरोपी को मृत्युदंड

Written by:Atul Saxena
Published:
Indore News : मासूम की 15 बार चाकू से गोदकर हत्या करने वाले आरोपी को मृत्युदंड

Indore News: सात साल की मासूम की निर्ममता से हत्या करने वाले आरोपी सद्दाम को उसके किये की सजा मिली है, कोर्ट ने आरोपी सद्दाम मृत्युदंड की सजा सुनाई है, आरोपी सद्दाम ने मासूम के शरीर पर चाकू से 15 वार किये थे। सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुद को मानसिक रोगी बताकर सजा से बचने की कोशिश की लेकिन उसके अपराध के सामने जज ने उसकी किसी भी दलील को स्वीकार नहीं किया।

सितम्बर 2022 का है मामला  

इंदौर के आजाद नगर में रहने वाली एक सात साल की मासूम के परिवार को आज न्याय मिल गया है हालाँकि उनके जिगर के टुकड़े की जान तो चली गई लेकिन आरोपी को उसके जघन्य अपराध की सजा सुनाते हुए जज ने मृत्युदंड दिया है। दरअसल मामला पिछले साल 23 सितम्बर 2022 का है।

बच्ची को उठाकर घर ले गया और 15 चाकू मारकर हत्या कर दी  

जिस मासूम की सद्दाम ने चाकुओं से गोदकर हत्या की उसका नाम मायरा उर्फ़ माहेनूर था , घटना के समय मायरा अपने नाना मोहम्मद इस्माइल के घर के बाहर खेल रही थी, तभी  वाटर पंप के पास रहने वाले सद्दाम की गंदी निगाहें उस पर पैड गई और वो उसे जबरदस्ती गोदी में उठाकर खुद के घर गणेश चौक ले गया। मकान मालकिन सलमा उसके पीछे-पीछे दौड़ी थी, लेकिन सद्दाम ने दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में उसने मायरा पर चाकू से 15 वार किए और उसकी हत्या कर दी।

घटना के बाद हुआ था हंगामा, दुष्कर्म के इरादे से ले गया था

घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फ़ैल गई, एक मासूम की जघन्य हत्या से क्षेत्र के लोग आक्रोशित हो गए,उन्होंने पत्थरबाजी तक की थी, पुलिस ने भी तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी सद्दाम की गिरफ्तार कर लिया था, उसने कुबूल किया कि उसने दुष्कर्म के इरादे से बच्ची की उठाया था लेकिन शोर होने पर गुस्से में उसने हत्या कर दी।

नगर निगम ने आरोपी के मकान पर चलाया बुलडोजर  

एक मासूम की हत्या के बाद क्ष्जेत्र के लोग उसे सजा दिलाने की मांग करने लगे , पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने भी आरोपी की कुंडली खंगाली और फिर नगर निगम 15 घंटे में ही आरोपी सद्दाम के घर पर बुलडोजर चला दिया ।

सजा से बचने के लिए आरोपी ने खुद को बताया मानसिक रोगी 

आरोपी सद्दाम ने सजा से बचने के लिए पिछली सुनवाई में खुद को मानसिक रोगी बताया था, सद्दाम के वकील ने कोर्ट के सामने इस संबंध में एक आवेदन भी दिया लेकिन इंदौर कोर्ट ने सद्दाम की कृत्य को देखते हुए उसे जघन्य अपराध मानते हुए मृत्युदंड की सजा का एलान किया।