Indore News : मनोहर वर्मा हत्याकांड में कांग्रेस नेता सहित सात को उम्रकैद

Amit Sengar
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Indore News : मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के सियागंज में हम्माल मनोहर वर्मा की हत्या के मामले में पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर के भतीजे कांग्रेसी नेता कपिल सोनकर सहित छह आरोपियों को इंदौर जिला विशेष न्यायधीश द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

यह है मामला

गौरतलब है कि 19 दिसंबर 2011 को सियागंज में हम्माल मनोहर वर्मा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी कपिल सोनकर सहित उसके 6 साथियों को जिला न्यायालय विशेष अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मृतक मनोहर वर्मा की हत्या का एक आरोपी भूपेंद्र ठाकुर पहले से ही जेल की सलाखों के पीछे हैं वहीं हत्याकांड का एक आरोपी ज्वाला अब तक फरार है।

जब सियागंज के हम्माल मनोहर वर्मा को इलाके के आधा दर्जन बदमाशों द्वारा घेर कर कार खड़ी कराई इसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के वक्त तनवीर, कालू, देवेंद्र व शूटर भूपेंद्र को गिरफ्तार किया था। पूरे मामले में विशेष न्यायालय में प्रकरण चल रहा था। वही शुक्रवार शाम जिला न्यायालय के विशेष न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर अर्थदंड भी लगाया है।

कुछ ऐसा ही मंजर आज इंदौर जिला न्यायालय में देखने को मिला, जब शहर में हुई जघन्य हत्याकांड के मामले में कांग्रेसी नेता कपिल सोनकर सहित 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई, विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की कोर्ट द्वारा फैसल सुनाया गया। फैसले के बाद न्यायालय परिसर में मातम का माहौल छा गया है, सातों आरोपियों के परिजन टकटकी लगाए, अपने उन गुनाहगार रिश्तों को देख रहे थे, जिन्होंने कई वर्षों पहले एक निर्दोष को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। और आज एक हत्या और कर दी उन रिश्तो की जिन्हें निभाने के लिए वादा किया था और न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी। मामले की सुनवाई कई वर्षों तक चलती रही, आखिरकार शुक्रवार को फैसला आया और न्यायालय परिसर में छोटे-छोटे मासूम बच्चों के साथ फैसले की घड़ी का इंतजार कर रही, मां, बहन, बेटी और रिश्तेदार फैसला सुनते ही फफक कर रोने लगे, क्योंकि फैसला आजीवन कारावास की सजा का था जो गुनाह आवेश में आकर 7 आरोपियों द्वारा किया गया था।
इंदौर से शकील अंसारी की रिपोर्ट


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