इंदौर| संदीप तेल हत्याकांड के मुख्य आरोपी षड्यंत्रकारी रोहित सेठी को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया। कोर्ट ने इस संबंध में अभियोजन का आवेदन स्वीकारते हुए सेठी के खिलाफ घोषणा जारी कर दी। उसे 24 मार्च तक कोर्ट में उपस्थित होने का समय दिया है। इसके बाद भी उपस्थित नहीं होता है तो उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।
विजय नगर पुलिस ने रोहित सेठी निवासी बीमा नगर के खिलाफ भादवि की धारा 307/34, 302, 120बी और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 में प्रकरण दर्ज किया है। उस पर बिल्डर संदीप तेल की हत्या का आरोप है। जिला अभियोजन अधिकारी मो.अकरम शेख ने बताया कि न्यायाधीश अमनसिंह भूरिया की कोर्ट ने अभियोजन द्वारा धारा 82 के तहत पेश आवेदन को स्वीकारते हुए रोहित को फरार घोषित किया। फरार घोषित होने के बाद पुलिस रोहित के खिलाफ अखबारों में विज्ञप्ति भी जारी कर सकती है।