INDORE NEWS : इंदौर के लसूड़िया में वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों को ऐसी सजा दी गई है जिसे सुनकर लोग हैरान है, कमिश्नर ने इन आरोपियों को एक साल तक नशा नही करने, 21 दिन तक चौराहे पर हाजिरी देने और फिर कॉलोनी के सचिव के सामने हर सोमवार पेश होने तक की हिदायत दी गई है। कमिश्नर ने पुलिस को इस आदेश का पालन सख्ती से कराने के निर्देश दिए है, दरअसल आरोपियों ने इलाके में वाहन खड़े होने को लेकर इनमें तोडफोड की थी और लोगों को धमकाया था, लोगों की शिकायत पर जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो उसने जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद फिर से शराब के नशे में वाहनों में तोडफोड कर दी थी। आरोपियों ने गाड़ियों को फोड़ते हुए वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था।
यह सजा मिली
आरोपी जीत उर्फ आलू निवासी निरंजनपुर बस्ती, रमेश करोले, सौरभ तिलवे है, तीनों आरोपियों को को एक साल के लिए नशा नहीं करने, 21 दिन तक निरंजनपुर खालसा चौक पर रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हाजिरी देने, बीट प्रभारी और थाना प्रभारी को रोजनामचे में हाजिरी नोट करने, इसके बाद यहां के रहवासी संघ के सचिव के सामने हर सोमवार हाजिरी लगाने के साथ अन्य आदेश दिए गए हैं। कमिश्नर के बयान को गुरुवार से तामील कराने के साथ ही तीनों को बॉन्ड ओवर देकर चौराहे पर बुलाया गया।
जेल से जमानत पर आकर फिर की तोडफोड
बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर 12 अप्रैल 2023 को निरंजनपुर मंडी में गाड़ी करने वाले वाहन चालकों को गाड़ी खड़ी नहीं करने को लेकर धमकाया था। बदमाशों ने साफ तौर पर कहा था कि यहां वाहन खड़े किए तो वह वाहनों में तोड़फोड़ कर देंगे। इसके दो दिन पहले आरोपियों ने एक ऑटो रिक्शा में तोड़फोड़ की थी। जब मामले में पीड़ित ने एफआईआर की तो आरोपियों ने इसके बाद वहां जाकर विवाद किया।