डेंटल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था व्यापमं का आरोपी, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

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इंदौर।

 व्यापम PMT फर्जीवाड़े के आरोपी मनोज जाटव को CBI कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है।आरोपी है कि मनोज ने 2009 में अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति को बिठा कर PMT एग्जाम पास कर डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिया था। यह सजा विशेष न्यायाधीश JP सिंह की कोर्ट ने सुनाई है। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता रंजन शर्मा ने पैरवी की।व्यापमं मामले में अब तक 4 लोगों को सजा हो चुकी है. हालांकि सरकार बदलते ही इंदौर की सीबीआई कोर्ट द्वारा यह पहली सजा सुनाई गई है।  


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