OBC reservation: 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का मामला, SC में दायर हुई केविएट

प्रमोशन में आरक्षण

जबलपुर, संदीप कुमार। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण (OBC reservation )देने के सरकार के अध्यादेश के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (High Court) में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बड़े हुए आरक्षण पर रोक लगा दी है और फिलहाल 14 प्रतिशत आरक्षण देने का अंतरिम आदेश जारी किया है। इस अंतरिम आदेश को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार (MP Government) ने सुप्रीम कोर्ट Supreme Court) में याचिका दायर करने की मंशा जताई है।

अधिकारी-कर्मचारियों को लेकर विधायक ने लिखा पत्र, राज्यपाल-सीएम से की ये मांग

राज्य सरकार की इस मंशा को देखते हुए याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर कर दी गई है। जिसके तहत यदि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करती है तो इस अध्यादेश का विरोध करने वाले याचिकाकर्ता के वकील को अपना पक्ष रखने की सुविधा मिल जाएगी।याचिकाकर्ता के वकील आदित्य संघी ने बताया कि राज्य शासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर करने का सिर्फ यही मकसद है कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्यों के लिए निर्धारित किए गए आरक्षण के कोटे की सीमा को पार न किया जा सके।


About Author
Pooja Khodani

Pooja Khodani

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)