जबलपुर,संदीप कुमार। मध्यप्रदेश की अदालतों में सहायक ग्रेड तीन और स्टेनो (assistant grade 3 and steno recruitment case) के 1 हजार 255 पदों पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने अपने अंतिम फैसले के अधीन कर लिया है भर्ती में आरक्षण प्रावधानों का पालन ना होने के मामले में हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है.. हाईकोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।
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हाईकोर्ट ने पहली स्टेज में चयन से वंचित याचिकाकर्ताओं को परीक्षा की दूसरी स्टेज में शामिल करने के भी निर्देश दिए हैं,याचिका में कहा गया था कि भर्तियों में आरक्षित वर्ग के मैरिटोरियस उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में नहीं चुना गया जो सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाईन का उल्लंघन है,याचिका में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी को 50 फीसदी आरक्षण देने के बाद बचे 50 फीसदी पद जनरल कैटेगिरी के लिए रिजर्व कर दिए गए जबकि उसमें सभी वर्गों के मैरिटोरियस उम्मीदवारों को चुना जाना था ऐसे में 77 अंक पाने वाले जनरल कैटेगिरी के उम्मीदवार चुन लिए गए जबकि 81 अंक पाने वाले ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट चयन से वंचित हो गए, भर्तियों में सौ फीसदी कम्यूनल रिजर्वेशन को याचिका में चुनौती दी गई थी।
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हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को अपने फैसले के अधीन रखने के आदेश दिए हैं और मामले पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से जवाब तलब किया है मामले पर अगली सुनवाई 18 जून को की जाएगी।