जबलपुर|संदीप कुमार| हाईकोर्ट (High Court) ने एमपी-पीएससी (MPPSC) की असिस्टैंट प्रोफेसर भर्ती (Assistant Professor Recruitment) परीक्षा मामले में अपना सुरक्षित रखा हुआ फैसला आज सुना दिया है। हाईकोर्ट ने असिस्टैंट प्रोफेसर्स के 91 पदों पर हुई महिला अभ्यर्थियों की भर्तियों की चयन सूची खारिज कर दी है।
हाई कोर्ट का आदेश नई चयन सूची बनाए
हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए एमपी-पीएससी को आदेश दिया है कि वो इन 91 पदों पर नियुक्ति के लिए नई चयन सूची बनाए जिसमें 33 परसेंट महिला आरक्षण के प्रावधानों का विधिवत पालन किया जाए।
हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
असिस्टैंट प्रोफेसर्स पदों पर भर्ती के लिए एमपी-पीएससी ने साल 2019 में जो चयन सूची जारी की थी उसमें महिला आरक्षण के 91 पदों पर ओबीसी वर्ग की महिलाओं को चुन लिया गया था। ऐसे में अनारक्षित वर्ग की महिलाओं ने इस चयन सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में 85 याचिकाएं दायर की गई थीं जिन पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना सुरक्षित रखा फैसला सुनाया है।
91 महिला पदों की चयन सूची रद्द
हाईकोर्ट ने पाया कि हॉरिजोंटल महिला आरक्षण के प्रावधानों के तहत एक वर्ग की महिला को दूसरे वर्ग में आरक्षण का फायदा नहीं दिया जा सकता| ऐसे में हाईकोर्ट ने 91 महिला पदों की चयन सूची रद्द करते हुए एमपी-पीएससी को 2 माह में नई चयन सूची बनाने का आदेश दिया है| अब नई चयन सूची में एमपी-पीएससी को एससी,एसटी,ओबीसी,अनारक्षित और दिव्यांग वर्ग की महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।