बेशकीमती जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का मामला, आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने पेश किया आरोप पत्र

जबलपुर, संदीप कुमार

नगर निगम जबलपुर के पूर्व भवन अधिकारी राजवीर नयन, उपयंत्री जीएस चंदेल और राजललित गुमास्ता, समयपाल केदार मिश्रा के अलावा बाहरी व्यक्ति मोहम्मद इस्माइल, जावेद और शप्पू के खिलाफ लोकायुक्त कोर्ट में मंगलवार को आरोप पत्र पेश कर दिया गया।

लोकायुक्त संगठन, विशेष स्थापना पुलिस, जबलपुर ने उक्त सभी के खिलाफ 13 (1) डी, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और भादंवि की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी, 201 के तहत आरोप पत्र लोकायुक्त कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। मामला अधारताल स्थित बेशकीमती जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का है।


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Gaurav Sharma

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पत्रकारिता पेशा नहीं ज़िम्मेदारी है और जब बात ज़िम्मेदारी की होती है तब ईमानदारी और जवाबदारी से दूरी बनाना असंभव हो जाता है। एक पत्रकार की जवाबदारी समाज के लिए उतनी ही आवश्यक होती है जितनी परिवार के लिए क्यूंकि समाज का हर वर्ग हर शख्स पत्रकार पर आंख बंद कर उस तरह ही भरोसा करता है जितना एक परिवार का सदस्य करता है। पत्रकारिता मनुष्य को समाज के हर परिवेश हर घटनाक्रम से अवगत कराती है, यह इतनी व्यापक है कि जीवन का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं है। यह समाज की विकृतियों का पर्दाफाश कर उन्हे नष्ट करने में हर वर्ग की मदद करती है। इसलिए पं. कमलापति त्रिपाठी ने लिखा है कि," ज्ञान और विज्ञान, दर्शन और साहित्य, कला और कारीगरी, राजनीति और अर्थनीति, समाजशास्त्र और इतिहास, संघर्ष तथा क्रांति, उत्थान और पतन, निर्माण और विनाश, प्रगति और दुर्गति के छोटे-बड़े प्रवाहों को प्रतिबिंबित करने में पत्रकारिता के समान दूसरा कौन सफल हो सकता है।