जबलपुर,संदीप कुमार। पन्ना के कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा के खिलाफ हाईकोर्ट (jabalpur high court) ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने उनकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। दरअसल पन्ना में हुए पंचायत चुनावों में कलेक्टर सहित अफसरों पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे जिसके बाद इस मामले में हाईकोर्ट ने यह फटकार लगायी है। ‘पन्ना के कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा एक राजनीतिक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें पद से हटा देना चाहिए।” जबलपुर हाई कोर्ट में हाई कोर्ट जस्टिस ने कलेक्टर पन्ना के खिलाफ ये की टिप्पणी की है।
यह भी पढ़े…रक्षाबंधन में बस कुछ दिन बाकी, भूलकर भी भाई को ना बांधे ऐसी राखी, माना जाता है अशुभ, जानें यहाँ
दरअसल, प्रशासन के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता परमानंद शर्मा ने याचिका दायर की थी कि जनपद पंचायत गुन्नौर में उपाध्यक्ष पद के चुनाव में प्रशासन में गड़बड़ी की है। शर्मा का आरोप था कि उन को 13 वोट मिले थे जबकि बीजेपी समर्थक राम शिरोमणि मिश्रा को 12 वोट मिले थे। निर्वाचन अधिकारी के द्वारा कांग्रेस नेता परमानंद शर्मा को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। लेकिन हारे हुए उम्मीदवार राम शिरोमणि मिश्रा ने एक व्यक्ति के बैलट पेपर पर आपत्ति लेते हुए कलेक्टर के पास अपील की जिस पर कलेक्टर ने अगले दिन उस वोट को निरस्त कर दिया और दोनों के 12-12 वोट हो गए।
यह भी पढ़े…यहां पढ़िए 3 अगस्त की मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरें, केवल एक क्लिक पर
पर्ची उठाकर चुनाव कराया गया जिसमें बीजेपी नेता के नाम पर्ची निकली और वे उपाध्यक्ष बन गए। परमानंद ने इसी मामले में आपत्ति दर्ज कराते हुए हाई कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद हाई कोर्ट का यह फैसला आया है। कांग्रेस इस मामले पर तंज कस रही है। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि “आज हाईकोर्ट ने पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा को फटकार लगाते हुए कहा कि पन्ना कलेक्टर ने सत्ताधारी पार्टी के एजेंट की तरह काम किया। उन्हें पद से हटाया जाए। कांग्रेस पार्टी लगातार यही बात कर रही थी कि कलेक्टर भाजपा सरकार की कठपुतली बन कर काम कर रहे हैं।”