संदीप कुमार/जबलपुर। बांधवगढ़ के कोर एरिया में खनिज विभाग ने फ्लैग स्टोन की खदान स्वीकृत की थी। वन विभाग की आपत्ति के बाद भी खनिज विभाग ने इस खदान को स्वीकृत किया। इसके खिलाफ सतना निवासी शरद सिंह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। इस मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से लीज पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। जब तक इस मामले का निराकरण नहीं होता तब तक उस खदान में माइनिंग नहीं की जा सकेगी।
खदान को लेकर खनिज और वन विभाग आमने सामने, HC ने दिया पुनर्विचार का आदेश
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