जबलपुर, संदीप कुमार। जबलपुर (jabalpur) ओबीसी आरक्षण (OBC reservation,) को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, उच्च न्यायालय ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका की मांगी स्टेटस रिपोर्ट, 13 सितंबर को होगी सुनवाई।
ओबीसी आरक्षण मामले में आज हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई की गई, सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को तय की गई है। बता दे कि ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर हाईकोर्ट में कुल 63 याचिकाएं लगी है जिस पर नियमित तौर पर सुनवाई जारी है। ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने पर पूर्व में लगाई गई अंतरिम रोक बरकरार रखी है।
ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर याचिका की पैरवी कर रहे एडवोकेट उदय कुमार साहू ने हाईकोर्ट को बताया कि, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगी है जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका की स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए सरकार की तरफ से 10 दिनों का समय मांगा था लेकिन हाईकोर्ट ने ज्यादा समय देने से इनकार करते हुए कहा कि, आपको 13 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई के पहले सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका की स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है।
ओबीसी को 27% आरक्षण दिलवाने को लेकर सरकार की तरफ से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता और सरकार के विशेष अधिवक्ता इस मामले में पैरवी कर रहे हैं।