जबलपुर/संदीप कुमार
जबलपुर हाईकोर्ट (High court) ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है और इसी के साथ शराब ठेकेदारों (liquor contractor) को बड़ा झटका लगा है। बिड की रकम घटाने और ठेके रद्द करने की मांग को हाईटकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
बुधवार को शराब ठेकेदारों की 37 याचिकाओं का निराकरण करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि नई टेंडर नीति ही जारी रहेगी और फिर से शराब के ठेके की नीलामी नहीं होगी। सरकार की दलीलों को सही मानते हुए कहा कि फिर से नीलामी की कोई आवश्यकता नहीं है। बता दें कि शराब ठेकेदारों ने 2020-21 की संशोधित आबकारी नीति चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधिपति एके मित्तल एवं न्यायाधिपति विजय कुमार शुक्ला की अदालत ने सुनवाई होने के पश्चात अपना फैसला सुनाते सभी याचिकाओं को निराकृत किया और कहा कि पूर्व में आवंटित किए गए ठेकों के लिए दुबारा नीलामी किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठेकेदारों को जरूर ये कहा गया है कि अगर वे चाहें तो सरकार के सामने अपने ठेके की अवधि दो महीने बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।