हाईकोर्ट ने ई-वे बिल को लेकर सुनाया अहम फैसला, जानें क्या है पूरा मामला

MP High Court

जबलपुर, संदीप कुमार। जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court ) ने ई-वे बिल (e way bill) को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी ई-वे बिल की मियाद खत्म हो जाती है तो सिर्फ इसे टैक्स चोरी का आधार नहीं माना जा सकता, इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने एक व्यापारी पर लगाई गई 6 लाख 82 हजार रुपयों की पेनाल्टी रद्द कर दी है।

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Amit Sengar

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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”