हाईकोर्ट ने राज्य के तीसरे बच्चे के लिए दी ये बड़ी सुविधा, हर नागरिक को जानना जरूरी है

MP High Court

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मालथि और जस्टिस पुष्पेंद्र कौरव ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारी तीसरी बार प्रसव अवकाश लेने की हकदार है। यदि वह अपने पहले पति को तलाक देने के बाद दूसरी शादी करती है और गर्भवती हो जाती है तो उसे मातृत्व लीव मिलनी चाहिए। इसके लिए अदालत ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है।

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Ram Govind Kabiriya